जम्मू-कश्मीर राज्य की औद्योगिक बिरादरी को टर्म लेंडिंग प्रदान करने और पारदर्शी तरीके से वांछित परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से जेकेडीएफसी लिमिटेड ने निम्नलिखित फेयर प्रैक्टिस कोड अपनाने का फैसला किया है:
ऋण और उनके प्रसंस्करण के लिए आवेदन
ऋण आवेदन पत्र , भावी उधारकर्ता नियमों और शर्तों द्वारा अनुपालन की जाने वाली औपचारिकताओं की चेकलिस्ट , टर्म लोन के अनुदान को नियंत्रित करने वाली सभी प्रकार के पत्राचार अंग्रेजी , हिंदी/उर्दू में होंगे ।
संभावित उधारकर्ता को 1000.00 रुपये के भुगतान के विरुद्ध मानकीकृत ऋण आवेदन पत्र प्रदान किया जाएगा , बाद में प्रसंस्करण शुल्क के विरुद्ध समायोज्य , औपचारिकताओं की विस्तृत जांच सूची के साथ (ऋण आवेदन प्रस्तुत करने से पहले अनुपालन किया जाना है) और ऐसे टर्म लोन के अनुदान को नियंत्रित करने वाली सांकेतिक शर्तों और शर्तों की प्रति , स्पष्ट रूप से ब्याज दर में इसका ब्यौरा , ब्याज वसूलने की आवधिकता , डिफ़ॉल्ट के मामले में उसके शमन (यदि कोई हो) , विलंबित भुगतान के मामले में दंडात्मक ब्याज वसूलना , मांग बढ़ाने का तरीका , चाहे वह मासिक/त्रैमासिक/छमाही हो , जैसा कि मामला हो सकता है और पुनर्भुगतान अवधि हो सकती है । ऋण आवेदन और औपचारिकताओं की चेकलिस्ट भी निगमों की वेबसाइट www.jkdfc.org से डाउनलोड की जा सकती है । डाउनलोड किए गए फॉर्म के मामले में , आवेदन शुल्क प्रसंस्करण शुल्क विवरण के साथ स्वीकार किया जाएगा , जिसमें वेबसाइट पर उपलब्ध हैं ;
निगम के संबंधित कार्यालयों में प्रस्तुत करने के समय सभी आवश्यक दस्तावेजों और प्रसंस्करण शुल्क के साथ सभी प्रकार से पूर्ण ऋण आवेदन को उचित रूप से स्वीकार किया जाएगा। भविष्य के संदर्भ के लिए आवश्यक अनंतिम आवेदन कोड आवंटित किया जाएगा ;
पावती अन्य प्रकार में उस अनुमानित समय सीमा को शामिल किया जाएगा जिसके भीतर ऋण स्वीकृत किया जाएगा , जो आंतरिक प्रबंधन समिति की शक्तियों के भीतर , दस्तावेजों के पूर्ण सेट प्राप्त होने की तारीख से एक महीने से अधिक नहीं होगा , औपचारिकताओं की चेकलिस्ट में गिना जाता है , जो आवेदन पत्र के साथ उधारकर्ता को प्रदान किया जाता है ;
ब्याज दरों को शामिल करते हुए टर्म लेंडिंग पॉलिसी , आवेदन के साथ देय प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण , नियमों और शर्तों और सुरक्षा की स्वीकृति के समय देय अग्रिम शुल्क www.jkdfc.org वेबसाइट पर उपलब्ध हैं ।
ऋण मूल्यांकन और नियम और शर्तें
भावी उद्यमी द्वारा प्रस्तुत ऋण आवेदन पर टर्म लेंडिंग पॉलिसी और निगम के मूल्यांकन मैनुअल में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ;
स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना अंग्रेजी , हिंदी/उर्दू में भावी ग्राहक को स्वीकृति या अस्वीकृति की तारीख से एक सप्ताह के भीतर उनके आवासीय/फर्म पते पर दी जाएगी , जैसा कि मामला सक्षम प्राधिकारी द्वारा हो सकता है । मंजूरी पत्र में ऐसी स्वीकृति (डुप्लीकेट में) को नियंत्रित करने वाली शर्तों और शर्तों को शामिल किया जाएगा जिसमें स्वीकृत ऋण की राशि , वार्षिक ब्याज दर और उसके आवेदन की विधि और ब्याज के देर से भुगतान के लिए लिए लगाए गए दंडात्मक ब्याज शामिल होंगे , जो ऋण को सुरक्षित करने के लिए प्रस्तुत/निष्पादित किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची के साथ बोल्ड अक्षरों में लिखे जाएंगे । मंजूरी की सूचना मिलने के बाद उधारकर्ता को अपेक्षित अग्रिम शुल्क जमा करने की सलाह दी जाएगी और उधारकर्ता द्वारा (डुप्लीकेट में) की स्वीकृति निगम को दी जाती है।
ऋण समझौते की प्रति ऋण लेने वाले को दी जाएगी , जो ऋण की स्वीकृति के समय अंग्रेजी , हिंदी/उर्दू में होगी।
ऐसे ऋण (डुप्लीकेट में) के अनुदान के लिए नियमों और शर्तों के साथ उधारकर्ता का स्वीकृति पत्र रिकॉर्ड पर रखा जाएगा और पंजीकृत समझौते का हिस्सा होगा।
नियम और शर्तों में बदलाव सहित ऋणों का वितरण
ऋण का वितरण तभी किया जाएगा जब उधारकर्ता मंजूरी पत्र में निर्धारित कानूनी दस्तावेजों के निष्पादन सहित सभी संस्थागत औपचारिकताओं और नियमों और शर्तों को पूरा/अनुपालन करेगा ; ब्याज दर , दंड ब्याज , सेवा शुल्क , पूर्व भुगतान शुल्क , संवितरण अनुसूची , पुनर्भुगतान अनुसूची आदि सहित नियमों और शर्तों में किसी भी बाद के परिवर्तन ों को स्थानीय भाषाओं (अंग्रेजी , हिंदी/उर्दू) में उनके पंजीकृत पते (एस) , कारखाने के साथ-साथ पंजीकृत डाक द्वारा आवासीय दोनों पर उधारकर्ता को सूचित किया जाएगा ;
ब्याज/सेवा शुल्क की दरों में परिवर्तन का केवल संभावित प्रभाव पड़ेगा ;
इस तरह के परिवर्तनों के परिणामस्वरूप , यदि कोई हो , पूरक कर्मों/दस्तावेजों या अधिक लेखन को निष्पादित किया जाना आवश्यक है , तो उसे उधारकर्ता को उसके पंजीकृत पते (एस) , कारखाने के साथ-साथ पंजीकृत डाक द्वारा आवासीय दोनों पर स्थानीय भाषाओं में लिखित रूप में सूचित किया जाएगा ।
रिकॉल या बढ़ाया हुआ पुनर्भुगतान नोटिस ऋण समझौते में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुरूप होगा और एकतरफा नहीं होगा और इसका प्रयोग केवल उन मामलों में किया जाएगा जहां इकाई की वसूली या प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। लिखित में उचित नोटिस ऐसी घटना में उधारकर्ता पर परोसा जाएगा ;
निगम सभी बकाए की अदायगी पर या किसी अन्य दावे के लिए वैध अधिकार या ग्रहणाधिकार के अधीन ऋण की बकाया राशि की वसूली पर सभी प्रतिभूतियों को जारी करेगा , निगम उधारकर्ता के खिलाफ हो सकता है। यदि सेट ऑफ के ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग किया जाना है , तो निगम शेष दावों और शर्तों के बारे में पूर्ण विवरण के साथ इसके बारे में सूचना देगा जिसके तहत निगम संबंधित दावे का निपटारा/भुगतान किए जाने तक प्रतिभूतियों को बनाए रखने का हकदार है।
अतिरिक्त ब्याज का विनियमन शुल्क लिया गया
निगम फंड की लागत , मार्जिन और जोखिम प्रीमियम आदि जैसे प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए ब्याज मॉडल दर अपनाएगा और ऋण और अग्रिमों के लिए ली जाने वाली ब्याज दर का निर्धारण करेगा। विभिन्न श्रेणियों के उधारकर्ताओं को विभिन्न ब्याज दरों को वसूलने के लिए जोखिमों और औचित्य के उन्नयन के लिए ब्याज दर और दृष्टिकोण को आवेदन पत्र में उधारकर्ताओं को बताया जाएगा और मंजूरी पत्र में स्पष्ट रूप से सूचित किया जाएगा ।
ब्याज दरों और जोखिम के उन्नयन के लिए दृष्टिकोण भी निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा और ब्याज दर संरचना में परिवर्तन होने पर और अद्यतन किया जाएगा ;
ब्याज दर वार्षिक दर होगी ताकि उधारकर्ता को खाते में ली जाने वाली सटीक दरों की जानकारी हो।
निगम ब्याज दरों , प्रसंस्करण शुल्क और अन्य शुल्कों के निर्धारण में उचित आंतरिक सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करेगा।
सामान्य
वितरण के बाद पर्यवेक्षण नियमित अंतराल पर किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इकाई ठीक से कार्य कर रही है और इकाई को आज के कामकाज में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है ।
निगम ऐसे ऋण की मंजूरी को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों में जो प्रावधान किया गया है , उसके अलावा उधारकर्ताओं के मामलों में हस्तक्षेप से बचना होगा (जब तक कि नई जानकारी , जो पहले उधारकर्ता द्वारा नहीं बताया जाता है , निगम के ध्यान में नहीं आया है)। हालांकि इसका मतलब यह नहीं होगा कि निगम के कानून के तहत सुरक्षा की वसूली और प्रवर्तन के साथ-साथ नामांकित निदेशकों की नियुक्ति , जहां कभी आवश्यक हो , प्रतिबद्धता से प्रभावित है ।
किसी बैंक/वित्तीय संस्थान से उधारकर्ता खाते के हस्तांतरण के अनुरोध के मामले में , निगम की सहमति या अन्यथा अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 21 दिनों के भीतर सूचित कर दिया जाएगा। इस तरह के हस्तांतरण कानून के अनुरूप पारदर्शी संविदात्मक शर्तों के अनुसार होगा ;
वसूली के मामले में निगम बेवजह उत्पीड़न का सहारा नहीं लेगा। वसूली में शामिल कर्मचारियों अशिष्ट व्यवहार के किसी भी कार्य के लिए जवाबदेह हो जाएगा । रिकवरी टीम निर्धारित दिशा-निर्देशों , मौजूदा प्रावधानों और कानूनी ढांचे के भीतर के अनुसार काम करेगी । रिकवरी टीम को उचित तरीके से ग्राहकों से निपटने के लिए उचित और पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाएगा ;
शिकायतों
किसी भी शिकायत/शिकायत के मामले में आवेदक/ऋणी को संबंधित कार्यालय प्रभारी को लिखित में सूचित करना होगा। प्रभारी अधिकारी तत्काल मामले को निपटारे के लिए उठाएंगे।
शिकायत निवारण तंत्र
विभिन्न प्रबंधन स्तरों के निर्णयों से उत्पन्न सभी विवादों को शिकायत/शिकायत प्राप्त होने से पंद्रह दिनों के भीतर कम से कम अगले उच्च स्तर पर सुना और निपटाया जाएगा।
समीक्षा
निगम निष्पक्ष व्यवहार संहिता के कार्यान्वयन और शिकायत तंत्र के कामकाज की आवधिक समीक्षा करेगा। इसकी एक समेकित रिपोर्ट नियमित अंतराल पर निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जाएगी।
प्रदर्शन
फेयर प्रैक्टिसेज कोड (एफपीसी) को निगम द्वारा अपने सभी परिचालन कार्यालयों में अपने ग्राहकों के लाभ के लिए निम्नलिखित विवरणों के साथ प्रदर्शित किया जाएगा:
नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन नग/मोबाइल नग। साथ ही शिकायत निवारण अधिकारी का ई-मेल पता जो निगम के खिलाफ शिकायतों के समाधान के लिए ग्राहकों/जनता से संपर्क किया जा सकता है ;
यदि शिकायत /विवाद का समाधान एक महीने की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है , तो ग्राहक भारतीय रिजर्व बैंक , जम्मू , रेल हेड कॉम्प्लेक्स , जम्मू के डीएनबीएस के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के पास अपील कर सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में निगम का पंजीकृत कार्यालय आता है ;
मेला प्रथाओं कोड , एक स्थानीय भाषा में के रूप में निगम के ग्राहकों द्वारा समझा जाएगा , निगम के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन के बाद , व्यापक प्रचार के लिए निगम की वेब साइट पर डाल दिया ।
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