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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जेकेडीएफसी लिमिटेड द्वारा टर्म लेंडिंग के संबंध में पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या जेएंडके डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन टर्म एंड वर्किंग कैपिटल लोन दोनों मुहैया कराता है?

जेएंडके डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने टर्म लोन की सुविधा ही दी। यह कार्यशील पूंजी ऋण का विस्तार नहीं करता है क्योंकि यह भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है जैसा कि अनुसूचित बैंक हैं ।

जेकेडीएफसी लिमिटेड द्वारा टर्म लोन प्रदान किए जाने वाले क्षेत्र क्या हैं ?

जेकेडीएफसी ने केवल एमएसएमई विनिर्माण क्षेत्र को टर्म लोन सुविधाएं दी। यह होटल और गेस्ट हाउस की स्थापना के लिए टर्म लोन भी प्रदान करता है। यह वाणिज्यिक परिवहन का वित्तपोषण नहीं करता है ।

जेकेडीएफसी एमएसएमई विनिर्माण इकाई को प्रदान कर सकता है कि अवधि ऋण की मात्रा क्या है ? 

जेकेडीएफसी कंपनी एक्ट , 1956 के तहत स्थापित किसी भी व्यक्ति , पार्टनरशिप फर्म या कंपनी को 20 लाख रुपये से 1000 लाख रुपये की सीमा में टर्म लोन प्रदान करता है।

क्या निगम एमएसएमई सेवा क्षेत्र को टर्म लोन प्रदान करता है ?

अभी तक , निगम एमएसएमई सेवा क्षेत्र को टर्म लोन नहीं देता है।

क्या निगम परामर्श/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट गठन (डीपीआर) की सेवाएं प्रदान करता है ?

हां , लागत से लागत के आधार पर डीपीआर जारी की जाती है।

परियोजना की लागत की % आयु क्या है जो जेकेडीएफसी टर्म लोन के रूप में वित्त प्रदान करता है ?

परियोजना के संभावित उद्यमी और व्यवहार्यता की साख के आधार पर , टर्म लोन की सीमा परियोजना लागत के 65% से 75% तक होती है।

जेकेडीएफसी द्वारा टर्म लोन पर ली जाने वाली ब्याज दर क्या है ?

प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण प्रदान किए जाते हैं।

जेकेडीएफसी को दिए गए टर्म लोन के एवज में क्या सुरक्षा की पेशकश की गई है ?

दो गारंटरों के साथ प्राथमिक सुरक्षा के रूप में जमानत सुरक्षा के साथ:

50.00 लाख रुपये का टर्म लोन तक : ऋण राशि का 100%
50.00 लाख से 150 लाख तक  : 75% ऋण राशि के साथ न्यूनतम 50.00 लाख रुपये
150 लाख से 1000.00 लाख रुपये से अधिक  : 50% ऋण राशि के साथ न्यूनतम 112 लाख रुपये

क्या जेकेडीएफसी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की सदस्य ऋण संस्था है और क्या यह सीजीटीएमएसई योजना के तहत एमएसई क्षेत्र को कोलैटरल और गारंटी फ्री लोन प्रदान करता है ?

जेकेडीएफसी सीजीटीएमएसई का एमएलआई है। यह उद्यमी की परियोजना और क्रेडिट रेटिंग की व्यवहार्यता के आधार पर 50.00 लाख रुपये के ऋण को कवर करने के लिए सीजीटीएमएसई के तहत वित्त कर सकता है। . 

टर्म लोन की आवधिकता क्या है ?

परियोजना की कार्यान्वयन अवधि के आधार पर 1-2 वर्ष की स्थगन के साथ पांच वर्ष की अवधि के भीतर तिमाही रूप से ऋण चुकाया जाता है।

ब्याज कब और कैसे लिया जाता है ?

तिमाही आधार पर बकाया राशि पर ब्याज लिया जाता है/देय।

जेकेडीएफसी से टर्म लोन सहायता लेने के लिए क्या मंजूरी जरूरी है ?

अन्य बातों के अलावा , टर्म लोन असिस्टेंस के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित अनुमोदन/दस्तावेज पूर्व-अपेक्षित होते हैं:

- मामले के रूप में DIC/SIA पंजीकरण हो सकता है ;

- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ;

- जेकेपीडीडी से बिजली की मंजूरी ;

- सरकारी भूमि के मामले में डीआईसी/जेकेएसआईडीसी/जेकेएसआईकॉप से भूमि आवंटन ;

- निजी के मामले में राजस्व कागजात/लीज डीड ( 20 वर्ष की अवधि के लिए) । भूमि ;

- जेके राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी ;

- किसी भी अनुसूचित बैंक से कार्यशील पूंजी प्रतिबद्धता पत्र।

- जिस क्षेत्र में यूनिट स्थापित की जानी है , वहां बैंकों/एफआई के संचालन से एनओसी।

टर्म लोन स्वीकृत होने के बाद फंड कैसे जारी किए जाते हैं ?

एक बार टर्म लोन स्वीकृत होने और कानूनी दस्तावेज पूरा हो जाने के बाद , निगम "पहले निवेश खंड" आधार पर वित्तपोषण का अपना हिस्सा जारी करेगा जिसके तहत उद्यमी को पहले उदाहरण में अपने योगदान को पूर्ण रूप से निवेश करना होगा जहां निगम अपना हिस्सा जारी करेगा।

जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए प्रोत्साहन के केंद्रीय विशेष पैकेज के संबंध में एफएक्यू जेएंडके पैकेज- II के रूप में

जम्मू-कश्मीर विशेष केंद्रीय पैकेज- 2 में क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ? 

a) सभी नई औद्योगिक इकाइयों और मौजूदा इकाइयों को केंद्रीय पूंजी निवेश सब्सिडी पीएंडएम पर निवेश का 15% की दर से , जब्मे क्षेत्र के लिए 30.00 लाख रुपये की सीमा और एमएसएमई क्षेत्र के लिए 30 प्रतिशत की दर से , जब्मिंग क्षेत्र के लिए 3.00 करोड़ रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए 1.50 करोड़ रुपये की सीमा है।

b) वाणिज्यिक उत्पादन/संचालन की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए नई औद्योगिक इकाइयों को वर्किंग कैपिटल लोन पर 3% केंद्रीय ब्याज सब्सिडी।

c) वाणिज्यिक उत्पादन/संचालन की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिए पर्याप्त विस्तार पर सभी नई और मौजूदा इकाइयों को 100% की सीमा तक केंद्रीय व्यापक बीमा सब्सिडी।

योजना की अवधि क्या है ?

यह योजना 15-06.2012 से 14-06.2017 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेगी।

इन प्रोत्साहनों के लिए कौन पात्र है ?

यह सब्सिडी अधिसूचित क्षेत्रों में उद्योगों को और ऐसे अधिसूचित क्षेत्रों के बाहर निर्दिष्ट थ्रस्ट इंडस्ट्रीज को भी उपलब्ध होगी ।

क्या कोई ऐसा उद्योग है जो नकारात्मक सूची में आता है और इसलिए सब्सिडी के लिए अयोग्य है ?

हाँ। नकारात्मक सूची में शामिल हैं:

1) तंबाकू की सिगरेट/सिगार , निर्मित तंबाकू और विकल्प , मादक पेय पदार्थों का आसवन/पक और ब्रांडेड शीतल पेय का निर्माण और इसके ध्यान केंद्रित ।

2) हथियार या गोला बारूद।

3) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1985 (1986 के 5) के लिए पहली अनुसूची के अध्याय 21 के तहत कवर किया गया पान मसाला।

4) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित 20 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक कैरी बैग। S.O. दिनांक 02.09.1999 और S.O. 698E दिनांक 17.06.2003 ।

एक ही इकाई एक ही उद्देश्य के लिए केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकार से सब्सिडी का लाभ उठा सकती है ?

नहीं। प्रोत्साहन या तो राज्य या केंद्रीय योजना के तहत ही प्राप्त किया जा सकता है।

क्या जेकेडीएफसी द्वारा वित्तपोषित इकाइयां केवल सब्सिडी के लिए पात्र हैं ?

नहीं। इस इकाई का वित्तपोषण किसी भी बैंक/एफआई द्वारा किया जा सकता है । स्ववित्तपोषित इकाइयां पूंजी निवेश सब्सिडी और बीमा सब्सिडी के लिए भी पात्र हैं ।

योजना की पात्रता अवधि क्या है ?

यह सब्सिडी 14-06-2017 से पहले की गई पूर्व-पंजीकृत और वाणिज्यिक उत्पादन/संचालन जैसी इकाइयों को योजना की अवधि के दौरान उपलब्ध होगी।

जब एक इकाई सब्सिडी के लिए अपना दावा दायर कर सकते है ?

इकाई को महाप्रबंधक के पास निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना दावा दायर करना चाहिए। वाणिज्यिक उत्पादन/संचालन शुरू होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर संबंधित जिला उद्योग केंद्र।  

पूंजी निवेश सब्सिडी के लिए पात्र सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी है ?

नहीं , सेकंड हैंड पीएंडएम कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के लिए पात्र नहीं है।

क्या संयंत्र और मशीनरी है जिसे पूंजी निवेश सब्सिडी के लिए नकद भुगतान पात्र बनाकर खरीदा गया है ?

नहीं , नकद भुगतान जो भी पात्र नहीं है। चेक/आरटीजीएस/एनईएफटी/डीडी के माध्यम से किए गए भुगतान केवल प्रोत्साहनों के केंद्र सरकार के पैकेज के लिए पात्र हैं ।  

क्या वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने से पहले सब्सिडी वितरित की जा सकती है ? 

नहीं , पूर्व वितरण निरीक्षण किए जाने के बाद वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद ही सब्सिडी वितरित की जाती है।   

कौन सी इकाई एक नई औद्योगिक इकाई होने के लिए उत्तीर्ण है और किस इकाई को मौजूदा इकाई कहा जा सकता है ?

15 जून , 2012 को या उसके बाद वाणिज्यिक उत्पादन/संचालन शुरू करने वाली औद्योगिक इकाई को नई इकाई माना जाएगा और एक इकाई जिसने 15 जून , 2012 से पहले वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू कर दिया है , को मौजूदा इकाई माना जाएगा।

मौजूदा इकाई के पर्याप्त विस्तार के लिए किस मापदंड को पूरा किया जाना चाहिए ?

पर्याप्त विस्तार का अर्थ है क्षमता के विस्तार के उद्देश्य से एक औद्योगिक इकाई के संयंत्र और मशीनरी के मूल्य में 25% से कम की वृद्धि ।

बीमा सब्सिडी की गणना पुस्तक मूल्य या परिसंपत्तियों के बाजार मूल्य पर की जाती है ?

बीमा सब्सिडी का दावा करने के लिए , परिसंपत्तियों के बाजार मूल्य पर प्राप्त पॉलिसी पर विचार किया जाता है।

बीमा सब्सिडी के लिए पात्र इकाई के शेयरों के लिए बीमा कवर है ?

नहीं। यूनिट के स्टॉक के लिए इंश्योरेंस कवर इस पैकेज के तहत कवर नहीं किया गया है।  

पूंजी निवेश सब्सिडी के लिए पात्र संयंत्र और मशीनरी के मूल्य की गणना के लिए किन घटकों पर विचार नहीं किया जाएगा ?

जिन घटकों पर विचार नहीं किया जाता है उनमें लोडिंग और अनलोडिंग शुल्क , संयंत्र और मशीनरी के लिए शेड/इमारतें , डीजी सेट जैसी विविध निश्चित परिसंपत्तियां आदि , कच्चे माल और अन्य उपभोग्य भंडारों सहित कार्यशील पूंजी , चालू लागत , कैप्टिव पावर प्लांट , भंडारण उपकरण , वजन पुल , प्रयोगशाला परीक्षण उपकरण , निर्माण और स्थापना शुल्क शामिल हैं ।

केंद्रीय पैकेज- 2 के तहत दावे के निपटारे की प्रक्रिया क्या है ?

संबंधित जीएम , डीआईसी को दावा प्राप्त होने के बाद डीआईपीपी , भारत सरकार , वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के संदर्भ में राज्य स्तरीय समिति- 1 के समक्ष रखा जाएगा । अनुमोदन के बाद एसएलसी मंजूरी जारी करने या अन्यथा मामलों को संबंधित निदेशालय को भेज देगी। इसके बाद संबंधित जीएम , डीआईसी द्वारा दस्तावेज के बाद किया जाएगा । सभी कोडल औपचारिकताओं के अनुपालन के बाद संबंधित जीएम , डीआईसी धन जारी करने के लिए संबंधित प्रत्यक्ष ओरेट के माध्यम से मामले को जेकेडीएफसी को अग्रसारित करेंगे। जेकेडीएफसी दावा दस्तावेज प्राप्त होने पर वितरण की तारीख के अनुसार इकाई की कार्यात्मक स्थिति का पता लगाने के लिए मौके पर निरीक्षण करेगा।

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