4.1 |
अधिशेष निधियों का मूल्यांकन मासिक आधार पर किया जाएगा अर्थात प्रत्येक कैलेंडर महीने के पहले ; |
4.2 |
कोटेशन को निगम के प्रबंध निदेशक को संबोधित किया जाना चाहिए ; |
4.3 |
कोटेशन बैंकों से सीलबंद कवर में प्राप्त किए जाएंगे और प्रति फैक्स या खुले लिफाफे में कोई कोटेशन नहीं किया जाएगा। हालांकि , आपात स्थिति के मामले में , फैक्स/फोन पर ऑफ़र प्राप्त किए जा सकते हैं ; |
4.4 |
ओवर राइट्स/कटिंग के साथ कोट्स को सही तरीके से खारिज कर दिया जाएगा ; |
4.5 |
दरों को शब्दों और आंकड़ों दोनों में उद्धृत किया जाना चाहिए । दशमलव अंक , यदि कोई हो , दर का हिस्सा बनाने , दो दशमलव से अधिक नहीं होगा और 5 के गुणकों में होना चाहिए ; |
4.6 |
प्रस्ताव अवधि से कम/अधिक वैधता अवधि वाले उद्धरण और प्रस्तावित से कम निवेश की राशि/एक को सही तरीके से अस्वीकार कर दिया जाएगा ; |
4.7 |
कोटेशन को प्रबंध निदेशक द्वारा निर्धारित तिथि और समय पर गठित किए जाने वाले निविदा उद्घाटन समिति द्वारा उन बैंकरों की उपस्थिति में खोला जाएगा जो उपस्थित होना चाहते हैं ; |
4.8 |
कोटेशन उसके लिए रखे गए रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे और समिति के सभी सदस्य रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेंगे ; |
4.9 |
उद्धृत दर से अधिक ब्याज दर में वृद्धि के लिए बातचीत केवल बैंक के साथ उच्चतम या उन बैंकों के साथ की जा सकती है जिन्होंने पहले और दूसरे उच्चतम का हवाला दिया है ; |
4.10 |
टाई होने की स्थिति में , समिति का निर्णय बाध्यकारी होगा ; |
4.11 |
किसी विशेष बैंक में निवेश की कोई सीमा नहीं होगी। |