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औद्योगिक उद्यमों , पर्यटन उद्योग , यात्री और कार्गो परिवहन के लिए छोटे सड़क परिवहन और औद्योगिक उद्यमों निर्माण कंपनियों , ठेकेदारों और नैदानिक केंद्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने और विकास के लिए औद्योगिक और लघु जल परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ऋण सुविधाएं और अन्य ढांचागत सहायता प्रदान करने के कारोबार को जारी रखना और लेनदेन करना , सामान्य रूप से और विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य में रोजगार सृजन और तेज आर्थिक विकास: |
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ऋण या अग्रिमों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना , जिसमें कार्यशील पूंजी , पुनर्वित्त , छूट या विनिमय या वचन पत्र के बिलों की पुनर्गणना , डिबेंचर की सदस्यता और किसी भी रूप/योजना में पट्टे पर लेना शामिल है , जैसा कि समीचीन समझा जा सकता है ; |
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ऋण और दायित्व की गारंटी , आस्थगित भुगतान क्रेडिट और अनुबंधों का प्रदर्शन ; |
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शेयरों और प्रतिभूतियों के मुद्दे की सदस्यता लेना और/या अंडरराइटिंग ; |
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ऋण पत्रों को मंजूरी देना , खोलना , जारी करना , पुष्टि करना या पुष्टि करना और बिलों और वहां तैयार किए गए अन्य दस्तावेजों पर बातचीत करना या एकत्र करना , |
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परामर्श और मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना ; |
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आंतरिक और बाहरी दोनों निजी पूंजी की भागीदारी को प्रोत्साहित और बढ़ावा देना , |
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विपणन और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करना। |
समय-समय पर घोषित जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए औद्योगिक नीतियों और अन्य रियायतों के तहत अधिसूचित विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी और प्रोत्साहनों को रूट करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना। भारत सरकार प्रोत्साहनों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के अलावा , निगम , पहली बार में केवल टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। |