औद्योगिक विकास में आपके भागीदार
 

टर्म लेंडिंग पॉलिसी


निगम आवेदन की लागत के रूप में 1000 रुपये आवेदन शुल्क लेगा जो गैर गंभीर आवेदकों से बचने के लिए प्रसंस्करण शुल्क के खिलाफ समायोजित किया जाएगा। औपचारिकताओं की चेकलिस्ट जारी होने और ऋण आवेदन पत्र जारी होने के समय उचित रसीद के विरुद्ध आवेदन शुल्क निगम के पास जमा करना होगा।

1. व्याख्या

इन नीतिगत दिशा-निर्देशों में , जब तक कि विषय या संदर्भ के प्रतिकूल कुछ भी न हो:

1.1 " निगम" का मतलब है जम्मू-कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड।
1.2 " निदेशक मंडल" का अर्थ है निगम के समय के लिए निदेशक।
1.3 " कार्यकारी समिति" का अर्थ है निगम के निदेशक मंडल द्वारा नामित बोर्ड में प्रबंध निदेशक और दो निदेशकों की समिति।
1.4 " टर्म लोन" का अर्थ है निगम द्वारा एक वर्ष से अधिक लेकिन 10 वर्षों से कम समय में प्रतिदेय औद्योगिक परियोजना की स्थापना के लिए दिया गया ऋण।
1.5 " कंसोर्टियम फाइनेंसिंग" का अर्थ है एफआईएस/बैंकों के एक समूह द्वारा संयुक्त वित्तपोषण जहां प्रमुख वित्तपोषण एजेंसी एक नेता के रूप में कार्य करती है । परिसंपत्तियों पर प्रभार प्रो-राटा आधार पर बनाया जाता है।
1.6 " असुरक्षित ऋण" का अर्थ है ऐसा ऋण जिसके विरुद्ध कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं है और ऋण , यदि वित्त के साधनों का हिस्सा बन रहा है , तो ब्याज मुक्त होगा और निगम के टर्म लोन की मुद्रा के दौरान चुकाया नहीं जाएगा।
1.7 " अप-फ्रंट शुल्क" का अर्थ है ऋणदाताओं से संवितरण के खिलाफ प्राप्त शुल्क।
1.8 स्प्रेड का अर्थ है उस मार्क अप/डिस्काउंट जो निगम संभावित उधारकर्ताओं और परियोजना की साख के आधार पर प्रधान ऋण दर पर अनुमति देगा।
1.9 पहला निवेश खंड "का अर्थ है निगम द्वारा पहले संवितरण जारी करने से पहले प्रमोटर के योगदान का 100% निवेश।

2. ऋण की मात्रा

टर्म लोन

राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उद्यमियों की जरूरतों को पूरा करने और अधिकांश नवोदित और मौजूदा उद्यमियों तक पहुंचने के उद्देश्य से निगम 20.00 लाख रुपये से 1000 रुपये की सीमा में ऋण सुविधा का विस्तार कर रहा है। यदि निगम राज्य के अन्य बैंकों के साथ कंसोर्टियम व्यवस्था में प्रवेश करता है तो ऋण देने की सीमा समान है।

3. डेट- इक्विटी रेशियो

ऋण इक्विटी अनुपात सामान्य रूप से 65:35 होगा। फिर भी। मंजूरी देने वाला प्राधिकरण प्रमोटर द्वारा परियोजना लागत के 25% के न्यूनतम योगदान के साथ 3:1 तक ऋण इक्विटी अनुपात की अनुमति देने की आवश्यकता को शिथिल करने में सक्षम होगा।

4. आवेदन शुल्क

निगम आवेदन की लागत के रूप में 1000 रुपये आवेदन शुल्क लेगा जो गैर गंभीर आवेदकों से बचने के लिए प्रसंस्करण शुल्क के खिलाफ समायोजित किया जाएगा। औपचारिकताओं की चेकलिस्ट जारी होने और ऋण आवेदन पत्र जारी होने के समय उचित रसीद के विरुद्ध आवेदन शुल्क निगम के पास जमा करना होगा।

5. प्रोसेसिंग फीस

निगम यहां दिए गए ढांचे के अनुसार प्रोसेसिंग शुल्क वसूलेगा:

-upto loan of Rs 25.00 lac Rs 2,500/-
25.00 लाख रुपये तक.का ऋण 2,500 रुपये
-above Rs 25.00lac to Rs. 50.00 lac Rs.5,000/-
25.00 लाख रुपये से अधिक 50.00 लाख रुपये तक.का ऋण 5,000/- रुपये
-above Rs 50.00lac to Rs. 75.00 lac Rs.7,500/-
50.00 लाख रुपये से अधिक 75.00 लाख रुपये तक.का ऋण 7,500/- रुपये
-above Rs 75.00lac to Rs 100.00 lac Rs.10,000/-
75.00 लाख रुपये से अधिक 100.00 लाख रुपये तक.का ऋण 10,000/- रुपये
-above Rs.100.00lac to Rs.150.00lac Rs.12,500/-
100.00 लाख रुपये से अधिक 150.00 लाक रुपये तक.का ऋण 12,500/- रुपये
-above Rs.150.00lac to Rs.250.00lac Rs.15,000/-
150.00 लाख रुपये से अधिक 250.00 लाक रुपये तक.का ऋण 15,000 रुपये
-above Rs.250.00lac to Rs.350.00lac Rs.20,000/-
250.00 लाख रुपये से अधिक से 350.00 लाक 20,000 रुपये से अधिक
-above Rs.350.00lac to Rs.450.00lac Rs.25,000/-
350.00 लाख रुपये से अधिक 450.00 लाक 25,000 रुपये
-above Rs.450.00lac to Rs.550.00lac Rs.30,000/-
450.00 लाख रुपये से अधिक 550 रुपये से अधिक 30,000 रुपये
-above Rs.550.00lac to Rs.650.00lac Rs.35,000/-
550.00 लाख रुपये से अधिक 650 रुपये से अधिक 35,000 रुपये
-above Rs.650.00lac to Rs.750.00lac Rs.40,000/-
650.00 लाख रुपये से अधिक 750 रुपये से अधिक 40,000 रुपये
-above Rs.750.00lac to Rs.850.00lac Rs.45,000/-
750.00 लाख रुपये से अधिक 850 रुपये से अधिक 45,000 रुपये
-above Rs.850.00lac to Rs.1000.00lac Rs.50,000/-
850.00 लाख रुपये से अधिक 1000 रुपये से 50,000 रुपये तक

 

ऋण आवेदन पत्र जमा करते समय प्रोसेसिंग शुल्क निगम के पास जमा करना होगा। आवेदन जारी करते समय जमा किए गए आवेदन शुल्क को प्रोसेसिंग शुल्क के मुकाबले समायोज्य किया जाएगा। यदि यदि यदि कतिपय कारणों से आवेदक के पक्ष में ऋण स्वीकृत नहीं किया जाता है , तो प्रसंस्करण शुल्क का 75% वापस कर दिया जाएगा।

6. अप-फ्रंट शुल्क

25.000 रुपये तक के टर्म लोन के लिए कोई अग्रिम शुल्क नहीं लिया जाएगा। 25.000 रुपये से अधिक और 100.000 तक के टर्म लोन पर स्वीकृत टर्म लोन के 0.375% की दर से अग्रिम शुल्क लगेगा ; 100.000 रुपये से अधिक के टर्म लोन पर स्वीकृत टर्म लोन का 0.75% अग्रिम शुल्क लगेगा। भुगतान किया गया अग्रिम शुल्क गैर-वापसी योग्य होगा।

7. ब्याज दर

प्रत्येक मामले की क्रेडिट रेटिंग के आधार पर ब्याज दर 10.80% से 12.80% प्रति वर्ष की सीमा में ली जाएगी।

8. दण्ड

निगम मूल चूक पर तरलता क्षति के रूप में 2% और डिफ़ॉल्ट की अवधि और राशि के लिए ब्याज डिफ़ॉल्ट पर 2% दंडात्मक ब्याज वसूल करेगा। नियत तिथि से 10 दिनों की अनुग्रह अवधि की अनुमति दी जाएगी और यदि उधारकर्ता अनुग्रह अवधि के भीतर देय मूल किस्त/ब्याज जमा करने में विफल रहता है , तो तरलता क्षति/दंड ब्याज क्रमशः मूल किस्त/ब्याज की नियत तारीख से लिया जाएगा ।

9. प्रिंसिपल/ब्याज की बिलिंग

निगम तिमाही टिकी हुई ब्याज बिलों में वृद्धि करेगा और ब्याज 30 जून , 30 सितंबर , 31 दिसंबर और 31 मार्च को प्रत्येक वित्तीय वर्ष देय होगा। मुख्यातिथि के लिए बिलिंग तिथि को निष्पादित दस्तावेजों के अनुसार पुनर्भुगतान अनुसूची के आधार पर गिना जाएगा और मामले से मामले में भिन्न होगा।

10. ऋण वितरण

निगम "उधारकर्ता दृष्टिकोण द्वारा पहला निवेश" अपनाएगा जिसके तहत संभावित उधारकर्ता को पहली बार में अपने योगदान और असुरक्षित ऋणों में निवेश करना होगा , यदि कोई हो , वित्त के साधनों का हिस्सा बनेगा। इसके बाद निगम परियोजना में निवेश किए गए धन के उचित सत्यापन के बाद उधारकर्ता की मांग के आधार पर अपने ऋण घटक को जारी करेगा। सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी विचलन की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहला निवेश दृष्टिकोण निगम के हितों की सुरक्षा के लिए है और साथ ही परियोजना का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।

संयंत्र और मशीनरी आपूर्तिकर्ताओं को सभी भुगतान निगम द्वारा जारी किया जाएगा। जब तक आपूर्तिकर्ता को किए गए अग्रिम को निगम की पूर्व मंजूरी नहीं दी जाती तब तक पात्र संवितरण की गणना करते समय संयंत्र और मशीनरी आपूर्तिकर्ता को किए गए अग्रिम भुगतान को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

सभी संवितरण पहले निवेश खंड के तहत उधारकर्ता द्वारा निवेश किए गए धन के उचित उपयोग या निगम द्वारा अपने हिस्से के रूप में जारी की गई राशि के बारे में संतुष्ट होने के बाद ही जारी किए जाएंगे।

 

11. सुरक्षा

11.1 प्राथमिक सुरक्षा

ऋण भूमि , भवन , संयंत्र और मशीनरी और अन्य निश्चित परिसंपत्तियों के बंधक के खिलाफ प्रदान किया जाएगा। सभी भारों से मुक्त भूमि के संबंध में आवश्यक राजस्व दस्तावेज संबंधित राजस्व एवं अन्य नामित प्राधिकरणों में पंजीकृत निगम के प्रभार के साथ निगम के पास जमा कराने होंगे। लीज होल्ड भूमि के मामले में , ऋण की मुद्रा दोगुनी अवधि के लिए वैध लीज डीड को इस शर्त के अधीन मनोरंजन किया जाएगा कि लीज होल्ड अधिकार लीज धारक को डिफ़ॉल्ट या फौजदारी के मामले में पट्टे पर दी गई भूमि को स्थानांतरित करने या बेचने के लिए इसे (जेकेडीएफसी) को स्पष्ट शक्तियां देने वाले निगम को इन लीज होल्ड अधिकारों को बंधक या हस्तांतरण करने की अनुमति देता है।

11.2 कोलैटरल सिक्योरिटी

निगम अनुसूचित बैंकों की भूमि , भवन और सावधि जमा के रूप में जमानत सुरक्षा के खिलाफ अवधि के ऋण का विस्तार करेगा। निगम द्वारा बिना जमानत सुरक्षा के ऋण की सुविधा नहीं दी जाएगी। उधारकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए स्वीकृत ऋण की जमानत सुरक्षा का प्रस्तावित प्रतिशत नीचे दिया गया है:

-upto Rs.50.00 lacs 100% of the loan amount

50.00 लाख तक ऋण राशि का 100%

-above Rs 50.00 lac to Rs 150.00 lac 75% of the loan amount with a minimum of Rs.50.00 lac

50.00 लाख रुपये से 150.00 लाख रुपये से अधिक 75% ऋण राशि न्यूनतम 50.00 लाख रुपये के साथ

-above Rs.150.00 lac to Rs.1500.00 lac 50% of the loan amount with a minimum of Rs.112.50 lac

150.00 लाख से 1500.00 लाख रुपये से अधिक ऋण राशि का 50% न्यूनतम 112.50 लाख रुपये के साथ

 

वाणिज्यिक परिवहन के मामले में जमानत ऋण राशि का 60% होगा।

हालांकि ऋण मामलों के संबंध में जहां प्राथमिक सुरक्षा का मूल्य ऋण की मात्रा का कम से दो गुना (दो सौ प्रतिशत) है , आगे जमानत सुरक्षा के प्रावधान पर जोर नहीं दिया जाएगा।

ऋण राशि का 1.5 प्रतिशत वन टाइम गारंटी शुल्क और ऋण की अवधि के दौरान स्वीकृत राशि के 0.75% वार्षिक सेवा शुल्क के भुगतान के विरुद्ध सीजीटीएमएसई के गारंटी कवर के तहत 50.00 लाख रुपये तक के ऋण मामलों पर विचार किया जा सकता है।

12. मंजूरी प्राधिकरण

निगम ऋणों की स्वीकृति के लिए सामूहिक दृष्टिकोण अपनाएगा। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न समितियां ऋण की मात्रा के आधार पर ऋण स्वीकृत करेंगी। समितियों और उनकी मंजूरी शक्तियों के तहत चर्चा कर रहे हैं:

12.1 कार्यकारी समिति

जिसमें निगम के बोर्ड के प्रबंध निदेशक और दो अन्य निदेशक (अर्थात प्रमुख सचिव , वित्त विभाग और सूचना एवं प्रसारण विभाग , जम्मू-कश्मीर सरकार के सूचना एवं प्रसारण विभाग के प्रमुख सचिव) शामिल हैं । कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित सभी मामलों की जानकारी के लिए बीओडी की बैठक में लिया जाएगा।

Loans above Rs.500.00 lac to Rs.1500.00 lac

500.00 लाख से 1500.00 लाख रुपये तक का ऋण

12.2 प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में प्रबंध समिति महाप्रबंधक , उप महाप्रबंधक/एएसटीटी जनरल मैनेजर और सदस्य के रूप में एक प्रबंधक ।

Loans upto Rs.500.00lac

Rs.500.00 लाक तक का ऋण

मंजूरी प्राधिकरण ऋण की मंजूरी को नियंत्रित करने वाली किसी भी शर्त को शिथिल करने का अधिकार होगा।

 

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